Central Sector Interest Subsidy Scheme: केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी छात्र गरीब होने की वजह से उच्च शिक्षा से वंचित न रहे । इस योजना के माध्यम से मेहनती और मेधावी छात्र को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वह अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके।
इस Interest Subsidy Scheme के अंतर्गत मानव संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा सब्सिडी ऋण योजना चलाई जाती है जिसके अंतर्गत संपूर्ण भारत में तकनीकी और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं।
Interest Subsidy Scheme 2025
केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस Interest Subsidy Scheme का मुख्य उद्देश्य तकनीकी और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों को चुनने तथा उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना है।
छात्र आमतौर पर आर्थिक बोझ की वजह से उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते ऐसे में इस योजना के अंतर्गत उन्हें सब्सिडाइज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है जिससे आवेदक बिना किसी मॉर्टगेज और बिना किसी गारंटी के शिक्षा ऋण ले सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके।
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उच्च शिक्षा पर सरकारी ऋण सुविधा : Interest Subsidy Scheme
- Interest Subsidy Scheme का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले इच्छुक छात्र को आर्थिक रूप से सफल बनाना है।
- इस योजना के माध्यम से कमजोर वर्ग के सभी मेधावी छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए शिक्षा ऋण दिया जाता है जिसमें उन्हें सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है ।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित बैंक और संपूर्ण रजिस्टर्ड बैंक द्वारा आवेदकों को लोन उपलब्ध करवाया जाता है।
- वही योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थाओं तथा केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों को छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम में नामांकित करने का मौका दिया जाता है।
- इसके अलावा वे सभी संस्थान जो राष्ट्रीय दायरे में नहीं आते उन्हें नियामक निकाय से अनुमोदन भी उपलब्ध करवाया जाता है।
- इस Interest Subsidy Scheme के अंतर्गत छात्र मेडिकल, नर्सिंग ,चिकित्सा, भारतीय बार काउंसिल इत्यादि की पढ़ाई पूरी कर सकता है।
Interest Subsidy Scheme Eligibility Criteria
केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत आवेदन करने से पहले छात्रों को निम्नलिखित पात्रता मापदण्ड सुनिश्चित करने होते हैं
- इस Interest Subsidy Scheme के अंतर्गत शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत केवल वे छात्र ही आवेदन कर सकते हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए की है।
- इस योजना के अंतर्गत सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से पढ़ने वाले छात्र ही लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत मेडिकल, नर्सिंग और भारतीय बार परिषद आदि की पढ़ाई करने वाले छात्र भी लोन ले सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएशन ,पोस्ट ग्रेजुएशन के एकीकृत पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए भी लोन स्वीकारे जाते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत यदि छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उन्हें ब्याज सब्सिडी नहीं मिलती।
- वही इस योजना के अंतर्गत यदि किसी छात्र को अनुशासनहीनता की वजह से शैक्षणिक संस्थान से निकाला जाता है तो ऐसे छात्र को भी सब्सिडी उपलब्ध नहीं करवाई जाती।
Interest Subsidy Scheme Interest Rate
- केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत शैक्षणिक ब्याज दर अलग-अलग उपलब्ध करवाई जाती हैं।
- इस योजना के अंतर्गत छात्र की आर्थिक स्थिति के आधार पर तथा फी स्ट्रक्चर के आधार पर ब्याज दर चार्ज किया जाता है।
Interest Subsidy Scheme Benefits
Interest Subsidy Scheme के मुख्य लाभ इस प्रकार से हैं :-
- इस योजना के माध्यम से छात्रों को सरकारी और मान्यता प्राप्त तथा अन्य केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों में व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए सब्सिडाइज दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत छात्र अलग-अलग बैंक से आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षा ऋण ले सकते हैं ।
- योजना के अंतर्गत अधीनस्थ अवधि यानी पाठ्यक्रम की अवधि और अतिरिक्त 1 वर्ष के लिए ब्याज भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है और बाद में संपूर्ण ब्याज का भुगतान बैंक की मौजूदा प्रावधानों के अनुसार छात्रों से वसूला जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत मेधावी और मेहनती छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
- वहीं इस योजना के माध्यम से छात्र प्रोफेशनल और तकनीकी कोर्स में डिग्री हासिल कर अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।
- केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत छात्र मेडिकल पाठ्यक्रम नर्सिंग पाठ्यक्रम और भारतीय बार परिषद के विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत बिना किसी भौगोलिक लिंग मतभेद और सामाजिक आर्थिक स्थिति के मतभेद के बिना मेधावी और उचित योग्य छात्र को ऋण दिया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत योजना के माध्यम से ऋण लेने वाले छात्रों को 1 %प्रतिशत की ब्याज रियायत भी दी जाती है।
- वहीं समय अवधि के अंतर्गत ऋण चुकाने वाले छात्र को 1% प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
Interest Subsidy Scheme में आवेदन किस प्रकार करें?
केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी
- सबसे पहले आवेदक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा।

- इस आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आवेदक को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी और केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदक को Interest Subsidy Scheme Form भरना होगा।
- पंजीकरण फार्म भरने के बाद आवेदक को नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क करना होगा और शिक्षा ऋण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी।
- इसके बाद आवेदक को संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
- दस्तावेज़ सत्यापन होने के पश्चात यदि सब कुछ सही रहा तो आवेदक को शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र सब्सिडी योजना का लाभार्थी घोषित किया जाता है और उन्हें जरूरत के अनुसार शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
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निष्कर्ष
इस प्रकार वे सभी छात्र जो Interest Subsidy Scheme का लाभ प्राप्त कर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और निर्बाध रूप से उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं।